जनपद को नशा मुक्त बनाने में सभी का सहयोग अपेक्षित : एडीएम एफआर

Notification

×

All labels

All Category

Iklan

All labels

जनपद को नशा मुक्त बनाने में सभी का सहयोग अपेक्षित : एडीएम एफआर

Wednesday, 11 October 2023 | October 11, 2023 Last Updated 2023-10-11T16:06:05Z
    Share
जनपद को नशा मुक्त बनाने में सभी का सहयोग अपेक्षित : एडीएम एफआर
बदायूँ : 11 अक्टूबर। अपर जिला अधिकारी वित्तीय एवं राजस्व राकेश कुमार पटेल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत विभागीय अधिकारियों के साथ तंबाकू पर नियंत्रण लगाने एवं कोटपा एक्ट 2003 हेतु कलेक्ट्रेट सभागार एक उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गयी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 प्रदीप कुमार वार्ष्णेय द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर जनपद के समस्त विभागों को इस अभियान में सहयोग देने के लिए अनुरोध करते हुए कोटपा अधिनियम 2003 का कड़ाई से अपने-अपने विभागों में अनुपालन करने के लिए अपील की गई।
बैठक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग देने वाली संस्था उत्तर प्रदेश वालिन्टरी हेल्थ एसोशिएशन के क्षेत्रीय समन्वयक सुरजीत सिंह ने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम(कोटपा), 2003 के मुख्य प्रविधानों को लागू किए जाने हेतु सभी सदस्यों को विस्तार में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि धारा 4 अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। धारा 5 अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनो पर प्रतिबंध है। धारा 6 अन्तर्गत नाबालिग बच्चों को या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध तथा शैक्षिक संस्थानो के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध है। धारा 7 अन्तर्गत सभी तम्बाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य से संबन्धित चित्रात्मक चेतावनी का प्रदर्शन है। उन्होने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारी विशेष रूप से सुनिश्चित करें कि शिक्षण संस्थान तम्बाकू मुक्त हों। उन्होंने शासन की गाइडलाइन के अनुपालन पर विशेष बल दिया और आने वाले विगत माह में सभी शिक्षण संस्थानो को तम्बाकू मुक्त करने व साइन बोर्ड लगाकर अपनी रिपोर्ट कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजने पर चर्चा की।
पुलिस अधिकरी अपने-अपने क्षेत्र के समस्त थानों को धूम्रपान मुक्त बनाएं, साथ ही उनकी मासिक अपराध बैठक में कोटपा-2003 अधिनियम को शामिल किया जाए। इसके पश्चात उन्होंने तम्बाकू उद्योगो का हस्तक्षेप रोकने हेतु समिति के सभी सदस्यों को अनुछेद 5.3 की जानकारी भी प्रदान की एवं किसी भी तम्बाकू कम्पनी के साथ कोई भी गतिविधि साझा नहीं करने पर बल दिया।
एडीएम एफआर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोटपा अधिनियम, 2003 को प्रभावी रूप से जनपद में लागू किए जाने हेतु माह में सचल दल द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जाए और शिक्षा विभाग द्वारा समस्त शिक्षण संस्थानों में साइन बोर्ड लगाया जाए और टॉफी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से अनुपालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि समस्त विभाग के कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय में कोई भी तंबाकू का सेवन न करें और कार्यालय तंबाकू मुक्त घोषित हां।
इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी, उपनिदेशक कृषि विभाग, जिला उद्योग अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक व अन्य विभाग के नामित अधिकारी आदि मौजूद रहे।
-----