छात्रायें करें सोशल मीडिया का सजकता से उपयोग - अपर जनपद न्यायधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ।

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छात्रायें करें सोशल मीडिया का सजकता से उपयोग - अपर जनपद न्यायधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ।

Tuesday, 8 April 2025 | April 08, 2025 Last Updated 2025-04-08T12:53:30Z
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छात्रायें करें सोशल मीडिया का सजकता से उपयोग - अपर जनपद न्यायधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ।
बदायूँ: 07 अप्रैल। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा दिनांक 07.04.2025 को विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन नगरपालिका, असर्फी देवी कन्या इण्टर कॉलेज, उझानी, जनपद बदायूं में आयोजित किया गया।


उक्त शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी की अध्यक्षता में छात्राओं द्वारा कार्यक्रम मन्च पर मां सरस्वती वन्दना एवं स्वागत गायन प्रस्तुत कर किया गया।


कार्यक्रम के प्रारम्भ में तहसीलदार तहसील सदर, जनपद बदायूं, दीपक कुमार, द्वारा अपने वक्तव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्राओं को जागरूक करते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया।


असिस्टेन्ट, एल0ए0डी0सी0/जि0वि0से0प्रा0, बदायूं, कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 नये कानूनों के बारे में एवं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-15 एवं अनुच्छेद-18, अनुच्छेद-21 व 21ए, एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं द्वारा अधिकृत प्रधानाध्यापिका राजकीय हाई स्कूल सिकन्दराबाद, बदायूं, डेजी फजल, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्राओं को जागरूक करते हुए महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान सशक्त बनाना है। 

इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा, पर्यावरण प्रदूषण, उपभोक्ता फोरम आदि विषयों पर भी समुचित विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

उक्त शिविर के अन्त में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्राओं से अपील की गयी कि इन्टरनेट का सही उपयोग करना चाहिए तथा सोशल मीडिया साइटों यथा फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि का उपयोग उचित दिशा में करना चाहिए एवं अश्लील सामिग्री से दूरी बनाये रखना चाहिए ताकि विद्या अध्ययन करने वाली युवतियों का विद्यार्थी जीवन नष्ट न हो इसके अतिरिक्त उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये साथ ही अच्छी सोच और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए एवं भारतीय संविधान में वर्णित महिलाओं के मौलिक अधिकारों व कार्य स्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता अधिनियम 1987 की धारा 12 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्त्री-पुरूष सामानता सम्बन्धित प्रावधानों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को विस्तृत रूप में बताया गया। 

इसी क्रम में जनपद न्यायालय परिसर, बदायूं में स्थित ए0डी0आर0 भवन संचालित न्यायालय स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया एवं कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी गयी।
तत्क्रम में दिनांक 10.05.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं।
उक्त कार्यक्रम का संचालन, नगरपालिका, असर्फी देवी कन्या इण्टर कॉलेज, उझानी, जनपद बदायूं की अध्यापिका प्रेमवती, के द्वारा किया गया। 

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में नगरपालिका, असर्फी देवी कन्या इण्टर कॉलेज, उझानी, की प्रधानाचार्य, वीरू देवी, अध्यापकगण, वसीम नाइट खानम, मीनाक्षी यादव, सरिता शर्मा, रंजू गौतम, रंजनी कुमारी, मुस्कान शर्मा, राजकुमारी पाल, प्रेमलता शर्मा, शालिनी वार्ष्णेय, रोहिल्ला नाज, अमीर बानों, गुजंन गुप्ता, श्याम, पूजा, एवं शिल्पी गुप्ता, व विद्यालय का स्टाफ एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं का स्टाफ/पराविधिक स्वयं सेवकगण आदि उपस्थित रहे।

 इसके उपरान्त शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से उक्त शिविर का समापन किया गया।
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