विवाह व सामूहिक भोज आयोजनों हेतु शासनादेश के अनुपालन के निर्देश

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विवाह व सामूहिक भोज आयोजनों हेतु शासनादेश के अनुपालन के निर्देश

Monday, 22 December 2025 | December 22, 2025 Last Updated 2025-12-22T15:38:43Z
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विवाह व सामूहिक भोज आयोजनों हेतु शासनादेश के अनुपालन के निर्देश
बदायूँ : 22 दिसम्बर। जिलाधिकारी अवनीश राय ने अवगत कराया कि शासन द्वारा जारी आदेशों के क्रम में जनपद में आयोजित होने वाले विवाह, तेरहवीं, सामाजिक व सामूहिक भोज आयोजनों में निर्धारित नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस संबंध में समस्त उप जिलाधिकारियों, नगर मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी आयोजन में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति, सार्वजनिक मार्गों अथवा सरकारी परिसरों में अवरोध, तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अनधिकृत प्रयोग, यातायात बाधित करने जैसी गतिविधियां स्वीकार्य नहीं होंगी। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम स्थल पर शांति व्यवस्था बनी रहे तथा आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने निर्देश दिए कि भोजन आयोजनों में अव्यवस्था, अपशिष्ट फैलाव अथवा प्लास्टिक/प्रतिबंधित सामग्री के प्रयोग पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित आयोजक के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में नगर मजिस्ट्रेट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।
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