**शासन के निर्देशानुसार एक मुक्त कर योजना को बढ़ावा देने के लिए उप संभागीय परिवहन कार्यालय बदायूं में किया गया परिवहन मेले का आयोजन*
*परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी अवनीश राय बदायूं द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में परिवहन कार्यालय बदायूं में एक मुक्त कर योजना के तहत 7500 kg तक के वाहनों को आच्छादित करने हेतु दिनांक 20 से 21 फरवरी 2026 तक परिवहन कार्यालय बदायूं में परिवहन मेले का आयोजन किया जा रहा है आज दिनांक 20-02-2026 को परिवहन मेला के अंतर्गत कार्यालय में बूथ लगाया गया । शासन द्वारा 30 दिसंबर 2026 की अधिसूचना के अंतर्गत 7500 किलोग्राम तक वाहन क्षमता वाले वाहनों पर एक मुक्त कर व्यवस्था का निर्णय लिया गया है। उक्त व्यवस्था को सुचारू से संचालित करने हेतु ज्ञानेंद्र वरिष्ठ सहायक एवं असीम राजा प्रधान सहायक के द्वारा समस्त वाहन मालिकों एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों को शासन की नीतियों से अवगत कराया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात 7500 किलोग्राम वजन वाले किसी भी वाहन का त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर कर की गणना नहीं होगी, समस्त वाहन इस कैटेगरी के अंतर्गत एक मुक्त कर व्यवस्था के तहत 15 वर्ष की कर धनराशि जमा करेंगे। वाहन स्वामियों को अवगत कराया गया कि एक मुफ्त कर व्यवस्था के पश्चात ही वाहन का फिटनेस, परमिट वाहन का हस्तांतरण संभव हो सकेगा। उक्त योजना के द्वारा वाहन स्वामियों को त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर कर को जमा करने में जो समस्या आई थी, उसका निराकरण किया गया । समस्त वाहन मालिकों एवं ट्रक यूनियन के पदाधिकारी को माह फरवरी-2026 मै संचालित सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा एवं यातायात संबंधी नियमों की जानकारी दी गई, कार्यक्रम के दौरान अभिनव चौधरी माल /यात्री कर अधिकारी, ज्ञानेंद्र पाल वरिष्ठ सहायक, असीम रजा, प्रधान सहायक के साथ-साथ समस्त कार्यालय की कर्मचारी उपस्थित रहे।
