पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमले मे संलिप्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा 07 साल के कठोर कारावास की सजा व 11,500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 917/08, 918/08 धारा 323/324/307/504/506 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट बनाम यादराम पुत्र परमी कोरी निवासी ग्राम मितरौली थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा द्वारा की गयी । साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना इस्लामनगर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 22-12-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को धारा 307 भादवि मे 07 वर्ष का कठिन कारावा एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 323 भादवि के अन्तर्गत 06 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, 324 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, 504 भादवि के अन्तर्गत 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
पैरवी करने वाले पैरोकार थाना इस्लामनगर तथा लोक अभियोजक श्री अखिलेश कुमार तथा विवेचक श्री राकेश कुमार शर्मा का योगदान सराहनीय रहा।
