11 अप्रैल से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल

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11 अप्रैल से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल

Saturday, 5 April 2025 | April 05, 2025 Last Updated 2025-04-05T14:16:43Z
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11 अप्रैल से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल
बदायूँ : 04 अप्रैल। ज़िलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि जनपद बदायूँ में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होन वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त, उ०प्र०के पत्र द्वारा "नो हेल्मेट, नो पयूल" एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र द्वारा कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं सहयात्रियों द्वारा हेल्मेट का प्रयोग करने की रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गयी है।
उन्होंने बताया कि मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 201 के अनुसार सभी मोटर साईकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्राजेक्टिव हेडगियन (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उल्लंघन मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-194 घ के तहत दण्डनीय है, जिसमे जुर्माने का प्रावधान है।
इस संबंध में उन्होंने जनपद बदायूँ में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये है कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेगें, कि दिनांक 11 अप्रैल 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।
इसके अत्तिरिक्त उन्होंने जनपद के समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेल्मेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पीलीयन राईडर) के लिए भी हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। इसी प्रकार जो अधिकारी/कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते है, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है तथा जो अधिकारी एवं कर्मचारी इसका पालन नहीं करता है तो उनका कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगाई जाए।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल पम्प परिसर एवं कार्यालय परिसर में सूचनात्मक बार्ड अथवा उचित स्थान पर पेंट से इंगित कराना सुनिश्चित करें। सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रहे। ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०वी० फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।