नवीन मण्डी में आयोजित कैम्प में 46 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने किया खाद्य लाइसेंस हेतु आवेदन

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नवीन मण्डी में आयोजित कैम्प में 46 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने किया खाद्य लाइसेंस हेतु आवेदन

Thursday, 5 June 2025 | June 05, 2025 Last Updated 2025-06-05T15:28:17Z
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नवीन मण्डी में आयोजित कैम्प में 46 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने किया खाद्य लाइसेंस हेतु आवेदन 

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी अवनीश राय के आदेश के क्रम में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण में वृद्वि हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु आयोजित कैम्प में 46 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण हेतु आवेदन किया है।


मण्डी समिति बदायूॅ, उद्योग व्यापार मण्डल, आबकारी विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग के सहयोग से गुरुवार को नवीन मण्डी समिति बदायूँ में आयोजित कैम्प के दौरान समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। 


 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है, निर्गत करा ले अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।


इस अवसर पर सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सी0एल0 यादव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आर0पी0 सिंह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भगवत सिंह, खुशीराम एवं आजाद कुमार मौजूद रहें।
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