26 फरवरी तक होगा निःशुल्क खाद्यान का वितरण
बदायूँ : 09 फरवरी। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह फरवरी, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न एवं बाजरा का निःशुल्क वितरण गत 08 फरवरी 2026 से आगामी 26 फरवरी 2026 के मध्य कराया जाना है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्डधारक 11 कि0ग्रा0 गेहूँ, 14 कि0ग्रा0 फोर्टिफाईड चावल एवं 10 कि0ग्रा0 बाजरा निःशुल्क वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी योजना में पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों/लाभार्थियों को 02 कि0ग्रा0 गेहूँ, 01 कि0ग्रा0 चावल तथा 02 कि0ग्रा0 बाजरा निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
उन्होंने जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया है कि वह इसके अनुसार अपने उचितदर विक्रेता से खाद्यान्न एवं बाजरा प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
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