शादी का झांसा देकर छह साल तक यौन शोषण, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर ₹25 लाख ऐंठने का आरोप, दो बार तुड़वाई शादी; जीरो एफआईआर के बाद गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज।

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शादी का झांसा देकर छह साल तक यौन शोषण, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर ₹25 लाख ऐंठने का आरोप, दो बार तुड़वाई शादी; जीरो एफआईआर के बाद गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज।

Tuesday, 4 August 2026 | August 04, 2026 Last Updated 2026-08-05T01:58:57Z
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शादी का झांसा देकर छह साल तक यौन शोषण, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर ₹25 लाख ऐंठने का आरोप, दो बार तुड़वाई शादी; जीरो एफआईआर के बाद गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज।


सितारगंज/गुरुग्राम:(चरनसिंह सरारी) हरियाणा के चरखी दादरी की रहने वाली 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट युवती ने सितारगंज निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर वर्षों तक यौन शोषण करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, लाखों रुपये की उगाही करने, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और दो बार उसकी शादी तुड़वाने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती की शिकायत पर महिला थाना दादरी में पहले जीरो एफआईआर दर्ज की गई, जिसे बाद में क्षेत्राधिकार के आधार पर गुरुग्राम के थाना सुशांत लोक फेज-1 भेजकर नियमित मुकदमे के रूप में दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है।शिकायत के अनुसार वर्ष 2017 में दिल्ली में सीए की पढ़ाई के दौरान दोनों की पहचान हुई, जो बाद में रिश्तेदारी के कारण और गहरी हो गई। सितंबर 2020 में युवती अपने मामा के घर सितारगंज आई, जहां आरोपी ने प्रेम और विवाह का झूठा भरोसा देकर पहली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा चोरी-छिपे उसके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। आरोप है कि इसके बाद उन्हीं वीडियो के आधार पर आरोपी ने उसे लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वर्ष 2021 से 2023 के बीच जब भी युवती कार्यालय के कार्य से गुरुग्राम जाती, आरोपी उसे धमकाकर होटल में बुलाता और जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। विरोध करने पर मारपीट, गाली-गलौज और वीडियो वायरल करने की धमकियां दी जाती थीं। शिकायत में यह भी आरोप है कि आरोपी ने मानसिक भय का फायदा उठाकर युवती से करीब ₹20 से ₹25 लाख या उससे अधिक की रकम भी अलग-अलग माध्यमों से वसूल ली, जिसकी पुष्टि बैंक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों से होने की बात कही गई है।पीड़िता ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर व्हाट्सएप, ई-मेल और बैंक खातों तक अनधिकृत पहुंच बना ली तथा अपने डिजिटल उपकरणों को उसके खातों से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल कर उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और कई बार जान से मारने की धमकियां भी दीं। शिकायत के मुताबिक दिसंबर 2023 में आरोपी का विवाह किसी अन्य युवती से हो गया, लेकिन इसके बावजूद उसने ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न बंद नहीं किया।युवती का आरोप है कि फरवरी 2026 में उसकी शादी तय होने पर आरोपी ने उसे गुरुग्राम के एक होटल में बुलाकर कहा कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगी तो शादी नहीं होने देगा। इसके बाद 15 फरवरी को आरोपी ने कथित रूप से उसके अश्लील वीडियो उसकी मां और मंगेतर के व्हाट्सएप पर भेज दिए, जिसके चलते 19 फरवरी को होने वाला विवाह टूट गया। बाद में दूसरी जगह तय हुई शादी भी आरोपी ने कथित तौर पर इसी तरह हस्तक्षेप कर तुड़वा दी। शिकायत में कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम से युवती और उसका परिवार गहरे मानसिक आघात, सामाजिक अपमान और बदनामी का सामना कर रहा है तथा कई महीनों तक घर से बाहर निकलने तक की स्थिति नहीं रही।मामले को लेकर दोनों परिवारों के बीच पंचायत भी हुई, जिसमें आरोपी ने भविष्य में परेशान न करने का आश्वासन दिया था, लेकिन शिकायत के अनुसार उसने अपना व्यवहार नहीं बदला और आज भी अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर धमकाने और ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है। पीड़िता ने पुलिस को वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों से युक्त पेन ड्राइव भी सौंपी है तथा आरोपी के मोबाइल, लैपटॉप, क्लाउड डेटा, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है।महिला थाना दादरी में दर्ज जीरो एफआईआर को गुरुग्राम पुलिस ने नियमित मुकदमे में परिवर्तित करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 69, 351(3), 115(2), 308(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66E, 67 और 67A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शिकायतकर्ता को घटनास्थल का निरीक्षण कराने के लिए बुलाया गया है तथा उपलब्ध सभी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।