महिला प्रधानों का दो दिवसीय पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रशिक्षण -

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महिला प्रधानों का दो दिवसीय पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रशिक्षण -

Monday, 2 December 2024 | December 02, 2024 Last Updated 2024-12-03T03:39:21Z
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महिला प्रधानों का दो दिवसीय पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रशिक्षण -
म्याऊं उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विकास खंड म्याऊं सभागार में उसावा विकास खंड की महिला प्रधान एवं म्याऊ विकास खंड की महिला प्रधानों का दो दिवसीय अन आवासीय प्रशिक्षण शुरू हुआ । प्रशिक्षण का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विनीता शाक्य एवं खंड विकास अधिकारी डॉ मनीष वर्मा तथा ए डी ओ श्री राजेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया । मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार सक्सेना एव अदिति रस्तोगी ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था की संरचना , अधिकार और कर्तव्य , 33% महिलाओं का आरक्षण , ग्राम सचिवालय की अवधारणा , जीपीडीपी के मूल सिद्धांत , जेंडर , लिंग भेदभाव , महिला नेतृत्व आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के धारा 95 ( 1 ) छ के अंतर्गत ग्राम प्रधान के लिए पद से हटाया जा सकता है । यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत उप निदेशक पंचायत बरेली मंडल बरेली श्री महेंद्र सिंह जी के मार्गदर्शन में कराया जा रहा है । डी आर जी श्री इशांत शर्मा जी ,सर्वेश कुमारी अवनीशा , हूरना वेगम , अल्पना देवी , बिट्टू देवी , मुन्नी देवी , अनीता ,उषा देवी ,बिंद्रा देवी आदि 55 महिला प्रधानों ने प्रतिभा किया ।