अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में स्कूल/कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को लाने-ले जाने वाले वाहनों के सत्यापन एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु दिनांक 20.08.2026 से 18.09.2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
*अभियान के अन्तर्गत स्कूल/कॉलेज से सम्बद्ध बस, वैन, ई-रिक्शा, स्कूल रिक्शा एवं अन्य छात्र परिवहन वाहनों का निरीक्षण एवं सत्यापन करते हुए निम्न बिन्दुओं की विशेष रूप से जांच की जाएगी—*
• वाहन चालक एवं सहायक/स्टाफ का सत्यापन।
• वाहन पर चालक/वाहन स्वामी का नाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित है अथवा नहीं।
• वाहन पर आवश्यक हेल्पलाइन नम्बर जैसे 1090, 112, 1098, 108 आदि अंकित हैं अथवा नहीं।
• वाहन पर सम्बन्धित स्कूल/कॉलेज का नाम एवं हेल्पलाइन नम्बर अंकित है अथवा नहीं।
• वाहन चालक द्वारा निर्धारित वर्दी धारण की गई है अथवा नहीं।
• वाहन की नम्बर प्लेट निर्धारित मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं।
• वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को बैठाया तो नहीं जा रहा है।
• छात्र-छात्राओं की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन।
उक्त अभियान के क्रम में जनपद बदायूँ में पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को अभियान के उद्देश्यों एवं सुरक्षा मानकों के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है तथा स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की चेकिंग एवं सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है ।
इसी क्रम में दिनांक 21.08.2026 को एच.पी. इंटरनेशनल स्कूल, बदायूँ, थीथोनस इंटरनेशनल स्कूल, बदायूँ एवं हरविलास गोयल इंटर कॉलेज, उझानी में जाकर सम्बन्धित विद्यालय प्रबंधन को अभियान के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। साथ ही थाना बिल्सी पुलिस द्वारा एस.पी.जे.एम. स्कूल, बिल्सी में अभियान के सम्बन्ध में विधिवत जानकारी प्रदान करते हुए छात्र-छात्राओं की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जनपद पुलिस द्वारा अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन एवं नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
